अब निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे मनमानी फीस
फीस वृद्धि से परेशान अभिभावकों के लिए राहत देने वाली ये खबर पटना से है जहाँ फीस वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शुल्क विनिमय समिति का गठन किया गया है ।जो यह देखेगी की निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि की क्या रफ्तार है ।
न्यूज मंडी , पटना
इसके लिए सभी विद्यालयों से पिछले पाँच साल में हुई फीस वृद्धि की जानकारी मांगी गई है । समिति इस बात की भी समीक्षा करेगा कि फीस के अनुरूप बच्चों के विकास और दी जाने वाली सुविधाएं सही हैं या नहीं ।
फीस संबंधी सुधार के लिए बनी इस समिति में अभिभावकों और विद्यालयों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है । समिति ने सभी विद्यालयों को यह निर्देश जारी किया है कि फीस से सम्बंधित सभी सूचनाएं स्कूल के वेबसाइट पर देनी अनिवार्य है , साथ विद्यालय के सूचना पट्ट पर भी फीस की पूरी जानकारी देनी होगी ।
शुल्क विनिमय समिति के नियमों के मुताबिक कोई भी निजी विद्यालय सात फीसदी से अधिक फीस नही बढ़ा पाएँगे , साथ ही फीस के अनुसार बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी रखनी होंगी । समिति मुख्यतः इन बातों पर गौर करेगी कि विद्यालय वार्षिक शुल्क , मासिक शुल्क , प्रवेश शुल्क , पुनर्रनामांकन शुल्क , विकास शुल्क , अध्ययन शुल्क , पाठ्यसामग्री शुल्क पशाक और आवागमन मद में कितना पैसा ले रही है ।
शुल्क विनिमय समिति में प्रमंडलीय आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया है औऱ क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सदस्य सचिव है । प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य बनाए गए है ।