क्वॉरंटीन नियमों के उल्लंघन पर सतपाल महाराज को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

देहरादून निवासी उमेश कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सतपाल महाराज पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है।उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज फिलहाल कोरोना से संक्रमित हैं और ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। संक्रमित होने के पूर्व सतपाल महाराज की पत्नी, बेटा, बहू और दो बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उमेश कुमार ने जनहित याचिका में कहा है कि सतपाल महाराज को डी.एम देहरादून व सीएमओ ने नोटिस चस्पा कर 20 मई से 3 जून तक क्वॉरंटीन में रहने के लिए कहा था,इसके बावजूद उन्होंने प्रशासन के नोटिस का उल्लंघन करते हुए दो बैठकों में भाग लिया। प्रशासन द्वारा क्वॉरंटीन में रहने की जानकारी अपने सहयोगियों से छिपाई। सतपाल महाराज के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए भारत सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार से पूछा कि जब आम लोगों पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ़ कारवाई क्यों नहीं हो रही।हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से सतपाल महाराज के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
नवीन भंडारी