बिहार में शराब पीने पर अब नहीं होगी जेल, लेकिन एक शर्त है…

पटना /बिहार :
बिहार में शराब पीने वाले को जेल जाने की टेंशन खत्म , अब पकड़े जाने पर उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा लेकिन इसके लिए शर्त होगी कि उनको शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी । यदि उनके द्वारा बताया गया सोर्स सही होगा और उनकी जानकारी पर शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई तो वो जेल जाने से बच जाएंगे।पुलिस और मद्यनिषेध विभाग को नीतीश सरकार ने समीक्षा बैठक के बाद ये अधिकार दिया है।कहा जा रहा है कि जेलों में बढ़ती शराबियों की संख्या के मद्देनजर नीतीश सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी के लिये पूरी ताकत लगा दी है लेकिन राज्य भर से बरामद शराब की बोतलें और पियक्कड़ों के पकड़े जाने की संख्या को देखते हुए यह माना जा रहा है के इसमें सफलता नहीं मिल पाई है । बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं करने पर बिहार पुलिस की आलोचना हो रही है. शराब माफियाओं के साथ कथित संबंधों को लेकर कई पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नीतीश कुमार बिहार में पूर्ण शराब बंदी को लेकर ज्यादा गम्भीर हैं और यही कारण है कि वे समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं।
Bihar Desk